cognisably Meaning in Hindi (शब्द के हिंदी अर्थ)
cognisably ka kya matlab hota hai
संज्ञेय
Adjective:
संज्ञेय,
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cognizably
cognisably शब्द के हिंदी अर्थ का उदाहरण:
धारा १५४ : यह धारा संज्ञेय मामलों में इत्तिला से सम्बंधित है।
2012 अनुसार मेरठ में अपराध दर (भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कुल संज्ञेय अपराध प्रति लाख जनसंख्या) 309.1 है, राज्य औसत 96.4 और राष्ट्रीय औसत 196.7 से अधिक।
एफ़आइआर संज्ञेय अपराध होने पर दर्ज की जा जाती है।
इसके तहत पुलिस को अधिकार होता है कि वह आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करे और जांच-पड़ताल करे. जबकि अपराध संज्ञेय नहीं है, तो बिना कोर्ट के इजाज़त के कार्रवाई संभव नहीं हो पाती।
धारा १५४ : यह धारा संज्ञेय मामलों में इत्तिला से सम्बंधित है।
संज्ञेय अपराध के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई भी व्यक्ति दर्ज करवा सकता है।
यह धारा संज्ञेय अपराधों के किये जाने से रोकने हेतु गिरफ्तार कर अपराध की गम्भीरता को रोकती है और पक्षों को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करती है।
प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर (First Information Report या FIR) एक लिखित प्रपत्र (डॉक्युमेन्ट) है जो भारत, पाकिस्तान, एवं जापान आदि की पुलिस द्वारा किसी संज्ञेय अपराध (cognizable offence) की सूचना प्राप्त होने पर तैयार किया जाता है।
अगर किसी ने संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को लिखित रूप से दी है, तो पुलिस को एफआईआर के साथ उसकी शिकायत की कॉपी लगाना जरूरी है।
यह धारा संज्ञेय अपराधों के किये जाने से रोकने हेतु गिरफ्तार कर अपराध की गम्भीरता को रोकती है और पक्षों को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करती है।
एफ़आइआर संज्ञेय अपराध होने पर दर्ज की जा जाती है।
सन् 2000 में दण्ड संहिता के अन्तर्गत कुल संज्ञेय अपराधों में से चोरी (2,385), लूटमार (1,497) तथा सेंधमारी (1,241) के मामले पाये गये, इसके अलावा लैंगिक उत्पीड़न के (51.9), डकैती के (32 प्रतिशत), हत्या के (28.6 प्रतिशत), बलात्कार के (24.5 प्रतिशत) मामले पाये गये।
अगर संज्ञेय अपराध है तो थानाध्यक्ष को तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए।
यह अपराध संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आता है, यानिकी/अर्थात इस कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर वारंट की गैर-मौजूदगी में भी गिरफ़्तारी या जाँच की जा सकती है l।
सन् 2000 में दण्ड संहिता के अन्तर्गत कुल संज्ञेय अपराधों में से चोरी (2,385), लूटमार (1,497) तथा सेंधमारी (1,241) के मामले पाये गये, इसके अलावा लैंगिक उत्पीड़न के (51.9), डकैती के (32 प्रतिशत), हत्या के (28.6 प्रतिशत), बलात्कार के (24.5 प्रतिशत) मामले पाये गये।
अगर संज्ञेय अपराध है तो थानाध्यक्ष को तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए।
यह अपराध संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आता है, यानिकी/अर्थात इस कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर वारंट की गैर-मौजूदगी में भी गिरफ़्तारी या जाँच की जा सकती है l।
प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर (First Information Report या FIR) एक लिखित प्रपत्र (डॉक्युमेन्ट) है जो भारत, पाकिस्तान, एवं जापान आदि की पुलिस द्वारा किसी संज्ञेय अपराध (cognizable offence) की सूचना प्राप्त होने पर तैयार किया जाता है।
2012 अनुसार मेरठ में अपराध दर (भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कुल संज्ञेय अपराध प्रति लाख जनसंख्या) 309.1 है, राज्य औसत 96.4 और राष्ट्रीय औसत 196.7 से अधिक।
इसके तहत पुलिस को अधिकार होता है कि वह आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करे और जांच-पड़ताल करे. जबकि अपराध संज्ञेय नहीं है, तो बिना कोर्ट के इजाज़त के कार्रवाई संभव नहीं हो पाती।
संज्ञेय अपराध के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई भी व्यक्ति दर्ज करवा सकता है।
कुरान, इस्लाम की पवित्र पुस्तक, आत्मा को संदर्भित करने के लिए दो शब्दों का उपयोग करती है: रूह (आत्मा, चेतना, न्यूमा या "आत्मा" के रूप में अनुवादित) और नफ़्स (स्वयं, अहंकार, मानस या "आत्मा" के रूप में अनुवादित), हिब्रू नेफेशंड रुच के संज्ञेय।
कुरान, इस्लाम की पवित्र पुस्तक, आत्मा को संदर्भित करने के लिए दो शब्दों का उपयोग करती है: रूह (आत्मा, चेतना, न्यूमा या "आत्मा" के रूप में अनुवादित) और नफ़्स (स्वयं, अहंकार, मानस या "आत्मा" के रूप में अनुवादित), हिब्रू नेफेशंड रुच के संज्ञेय।