vindictable Meaning in Hindi (शब्द के हिंदी अर्थ)
vindictable ka kya matlab hota hai
प्रतिशोधी
Adjective:
तोहमतपात्र, अभियोज्य, अभ्यारोप्य,
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vindictable शब्द के हिंदी अर्थ का उदाहरण:
জজজ आधुनिक धारणाओं के अनुसार नरहत्या या तो वैध होती है या अवैध (अथवा अभियोज्य)।
अर्थात् (अ) अभियोज्य नरहत्या जो हत्या की श्रेणी में आती है (धारा ३००, उपधारा १, २, ३ और ४) और (ब) अभियोज्य नरहत्या जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती (धारा ३०४, ३०४ अ और धारा ३०० के पाँच अपवाद)।
अभियोज्य नरहत्या की अपेक्षा हत्या में घातक प्रहार करने का इरादा अथवा जानकारी अधिक रहती है।
यहाँ पर व निरपराध हो सकता है लेकिन अ अभियोज्य नरहत्या करता है।
यदि कोई व्यक्ति (१) जान से मार डालने के इरादे से अथवा (२) ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से जिससे मृत्यु संभव हो अथवा (३) यह जानते हुए कि उसके ऐसे कार्य से मृत्यु की संभावना हो सकती है, मृत्यु का कारण बनता है तो ऐसा व्यक्ति अभियोज्य नरहत्या का अपराध करता है (धारा २९९)।
अभियोज्य नरहत्या के लिए उक्त तीन तत्वों में से किसी एक का रहना आवश्यक है।
यहाँ यद्यपि अ एक अवैध कार्य कर रहा था लेकिन वह अभियोज्य नरहत्या का अपराधी नहीं है क्योंकि उसका इरादा जान लेने का नहीं था और न वह जानता था कि उसके इस कार्य से किसी की मृत्यु हो सकती है।
अभियोज्य नरहत्या और हत्या में अंतर ।
कोई अपराध तब तक हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा जब तक वह अभियोज्य नरहत्या की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता क्योंकि स्वयं हत्या की परिभाषा उन दशाओं की ओर संकेत करती है जिनमें अभियोज्य नरहत्या हत्या की श्रेणी में नहीं आ सकतीं।
यदि अ जानता है कि ब की तिल्ली बढ़ी हुई और इस तथ्य की जानकारी के साथ अ उसकी तिल्ली के क्षेत्र में शक्तिपूर्वक घूँसा मारता है और ब मर जाता है तो यह अपराध हत्या है, अभियोज्य नरहत्या नहीं, क्योंकि अ को विशेष जानकारी थी।
इस प्रकार यदि निश्चित इरादे और जानकारी से किसी की हत्या हो जाती है तो यह अभियोज्य नरहत्या होगी।
एक समय था जब यह समझा जाता था कि अभियोज्य नरहत्या (धारा २९९) और हत्या (धारा ३००) के बीच का अंतर केवल धारा ३०० के पाँच अपवाद ही हैं।
लेकिन यदि मृत्यु बिना किसी ऐसे इरादे अथवा जानकारी के हो जाती है तो यह अभियोज्य नरहत्या नहीं होगी।