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emperise Meaning in Hindi (शब्द के हिंदी अर्थ)


emperise ka kya matlab hota hai


सम्पत्तिहरण

Noun:

कार्यक्षेत्र, अधिकारक्षेत्र,



emperise शब्द के हिंदी अर्थ का उदाहरण:



युद्धरत राज्य के सैनिक तटस्थ राज्य के अधिकारक्षेत्र से होकर निकल जाने की चेष्टा करें तो उन्हे बलपूर्वक पीछे हटा देना चाहिए।

यदि वे तटस्थ राज्य के अधिकारक्षेत्र में प्रवेश करने में सफल हो जाएँ तो तटस्थ राज्य को चाहिए कि वह उनके शस्त्र रखवाकर उन्हें नजरबंद कर ले।

इन तीनों कार्यक्षेत्रों से सम्बन्धित मुख्य तथ्यों का वर्णन निम्नांकित है—।

मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र (scope) को सही ढंग से समझने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण श्रेणी वह श्रेणी है जिससे यह पता चलता है कि मनोविज्ञानी क्या चाहते हैं ? किये गये कार्य के आधार पर मनोविज्ञानियों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है:।

इसके अधीन आने वाला कार्यक्षेत्र एन डी एम सी क्षेत्र कहलाता है।

अर्थशास्त्र में दो प्रकार की न्यायसभाओं का उल्लेख है और उनकी कार्यविधि तथा अधिकारक्षेत्र का विस्तृत विवरण है।

(3) मान्यताप्राप्त राज्य को मान्यता प्रदान करनेवाले राज्यों के न्यायालयों के अधिकारक्षेत्र से अपने संबंध में तथा अपनी संपत्ति के संबंध में उन्मुक्ति या छूट प्राप्त हो जाती है।

कालान्तर में उन्हें चेरापुञ्जी, मेघालय तक अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव भी मिला किन्तु पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण उन्होंने मना कर दिया।

इस प्रकार मूल परिभाषा अनुसार संपत्ति कर नगर पालिकाओं द्वारा अपने अधिकारक्षेत्र में स्थित अचल सम्पत्ति के स्वामियों पर लगाया गया सामान्य कर होता है, जो उस संपत्ति के मूल्य पर आधारित होता है।

यहाँ की सर्वप्रमुख सभ्यता इंका की सभ्यता थी जिसका अधिकारक्षेत्र पेरू, ईक्वाडोर, बोलीविया तथा अर्जेंटीना और चिली के उत्तरी भागों में फैला हुआ था।

यद्यपि विदेश विभाग पं॰ नेहरू का कार्यक्षेत्र था, परंतु कई बार उप प्रधानमंत्री होने के नाते कैबिनेट की विदेश विभाग समिति में उनका जाना होता था।

स्वामी के अधिकारक्षेत्र में उनके सामाजिक एवं भौतिक अभाव दिन दूने रात चौगुने होते गए और इस प्रकार दोनों के संबंध इस ढंग के न रहे जिन्हें किसी भी प्राकर सद्भावनापूर्ण कहा जा सके।

नगर के कार्यक्षेत्र का एक बड़ा भाग केन्द्र एवं राज्य सरकारी कर्मचारी बनाते हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की न्यासत्व परिषद एक और उपाय है, जिसके अनुसार संसार के दुर्बल और पिछड़े हुए देशों की सुरक्षा और पर्यवेक्षण होता है किंतु यह उन्हीं देशों पर लागू है जिनको औपनिवेशिक स्वामियों ने स्वेच्छा से इस परिषद् के अधिकारक्षेत्र में रखा है।

18वीं शताब्दी में पहुँचकर ही सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक, दोनों रूपों में यह बात मान्य हो सकी कि तटस्थ राज्यों का यह कर्तव्य है कि वे तटस्थ या निष्पक्ष रहें और युद्धरत राज्यों का यह कर्तव्य है कि वे तटस्थ राज्यों के अधिकारक्षेत्र का संमान करें।

वुंट के लिये यह संपर्क अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी के बाद उन्होंने क्रियाविज्ञान छोड़कर मनोविज्ञान को अपना कार्यक्षेत्र बनाया।

वर्तमान में हैदराबाद केंद्र का कार्यक्षेत्र आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र एवं केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी एवं अण्डमान निकोबार द्वीप समूह हैं।

दैहिक मनोविज्ञान में मनोविज्ञानियों का कार्यक्षेत्र प्राणी के व्यवहारों के दैहिक निर्धारकों (Physical determinants) तथा उनके प्रभावों का अध्ययन करना है।

लौकरा रेलवे लाईन के निर्माण में कांग्रेस के वरिष्ट नेता ललित नारायण मिश्र का अहम योगदान है जिनका कार्यक्षेत्र मधुबनी ही था।

मनोविज्ञान का स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र (Nature and Scope of Psychology) ।

इसका कार्यक्षेत्र अनेक व्यवसायों व व्यवसाय से सम्बंधित सेवाओं के क्षेत्र में फैला हुआ है - जैसे: अभियांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, वाहन, रासायनिक उद्योग, ऊर्जा, सॉफ्टवेयर, होटल, इस्पात एवं उपभोक्ता सामग्री।

इस तरह से मनोविज्ञानियों का तीन प्रमुख कार्यक्षेत्र है—शिक्षण (teaching), शोध (research) तथा उपयोग (application)।

रणधीर वर्मा मेमोरियल सोसाइटी का कार्यक्षेत्र फिलहाल धनबाद, बोकारो और गिरिडीह है।

१९९८ में राज्य भर के अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को नवगठित बेलगाम स्थित विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत्त लाया गया, जबकि चिकित्सा महाविद्यालयों को राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अधिकारक्षेत्र में लाया गया था।

सशस्त्र तटस्थता- यदि कोई युद्धरत राज्य किसी तटस्थ के अधिकारक्षेत्र का उपयोग करने का प्रयत्न करता है और वह तटस्थ राज्य अपनी तटस्थता की रक्षा के लिए सैनिक कार्यवाही करता है तो ऐसी तटस्थता की रक्षा के लिए सैनिक कारवाई करता है तो ऐसी तटस्थता "सशस्त्र तटस्थता" कही जायगी।

यथा, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल देश के साधारण न्यायालय द्वारा दंडित नहीं हो सकते (अनुच्छेद 361 (1)) विदेश के राजा, राष्ट्रपति या राजदूत न्यायालय के अधिकारक्षेत्र से बाहर हैं (अनुच्छेद 51)।

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